क्राइमचंदौली

दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई गयी 20 साल की सजा व 22 हजार रुपये का अर्थदंड

Chandauli news :जनपद चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आरही है जहा विशेष न्यायाधीश पास्को(Special Judge Pasco) ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा व 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपी के उपर अलीनगर थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमे आज सजा सुनाई गयी है.

क्या है पूरा मामला (Chandauli samachar)

वर्ष 2018 में धोबिया का पूरा  पुरैनी थाना अलीनगर(Alinagar) के एक ब्यक्ति ने थाने में पहुंचकर गांव के ही एक ब्यक्ति चंद्रशेखर के खिलाफ नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुराचार भी किया। पिता के तहरीर पर अलीनगर थाने में 211/18 धारा 363 ,366 ,376 IPC व 3 \4 पॉक्सो एक्ट विरुद्ध अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर चौहान पुत्र कांता चौहान निवासी पुरैनी थाना अलीनगर जनपद चंदौली के पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने पास्को व महिला अपराध के मामले में विशेष पैरवी कराया। जिसका परिणाम रहा कि बुधवार माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट(POCSO Act) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर पुत्र

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