
चन्दौली/पीडीडीयू

शुक्रवार को आरपीएफ डीडीयू के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत के नेतृत्व में उप निरीक्षक अर्चना कुमारी मीना,निशांत कुमार,प्रधान आरक्षी आर.के. सुब्रमण्यम, आरक्षी भूपेंद्र यादव साथ बचपन बचाओ आंदोलन टीम की चंदा गुप्ता द्वारा ऑपरेशन आहट के तहत गस्त एवं चेकिंग के क्रम में गाड़ी संख्या 12487 UP सीमांचल एक्सप्रेस डीडीयू जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 06 पर समय 09/00 बजे आगमन के पश्चात उक्त गाड़ी के पीछे के तरफ सामान्य कोच में दो व्यक्तियों को अपने साथ 09 नाबालिक लड़को के साथ संदिग्ध हाल में देखा गया। वयस्क दोनो व्यक्तियों से पूछने पर इधर उधर की बात की जाने लगी।संदेह होने पर नाबालिक बच्चों से पूछताछ करने पर सभी बच्चों ने बताया कि हम लोग दिल्ली में लक्ष्मी टॉयज कंपनी मे खिलौना बनाने का काम करने के लिए जा रहे है।

मामला संदिग्ध पाकर सभी नौ नाबालिक बच्चो एवं दोनों व्यक्ति को आवश्यक पूछताछ हेतु गाड़ी से नीचे उतारा गया और पोस्ट पर लाया गया।जहाँ पूछताछ/काउंसलिंग के दौरान पाया गया कि बच्चों को ट्रैफिकिंग कर ले जा रहे दोनों व्यक्तियों का नाम व पता क्रमश:(1) छेदी सदा, उम्र 22 वर्ष, पुत्र घूरन सदा, निवासी हलधरा ,थाना कुर्साकाटा, जिला – अररिया (बिहार) एवम् (2) छोटू, उम्र 20 वर्ष, पुत्र बीरेन, निवासी- तारबारी, थाना महलगांव, जिला – अररिया (बिहार) एवं रेस्क्यू किये गये सभी नाबालिक बच्चे जिला अररिया बिहार को दिल्ली में लक्ष्मी ट्वायज कंपनी में खिलौने बनाने के लिए सीमांचल एक्सप्रेस से अपने खर्चे पर लेकर जा रहे है। जहां इनको सुबह 08/00 बजे से रात के 08/00 बजे तक बाल मजदूरी करवाया जायेगा एवं इसके एवज में प्रति माह मजदूरी के रूप में बच्चों को 6,000/- रुपए दिया जायेगा। ट्रैफिकर द्वारा बताया गया कि इस कार्य से हम दोनों को कुछ मुनाफा हो जाता है। साथ ही बताया कि इनके द्वारा बच्चों के परिजन को 1000/- से 1500/- रुपया तक एडवांस दिया गया है। उक्त मामले में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अपराध पाकर उक्त सभी नाबालिग बच्चों को सुरक्षित पुनर्वास हेतु रेलवे चाइल्ड हेल्प लाइन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के टीम मेम्बर शभ्भू यादव को सही सलामत सुपुर्द किया गया और अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु उक्त दोनों अभियुक्तगण छेदी सदा व छोटू को शिकायत पत्र के साथ स्थानीय थाना कोतवाली मुगलसराय को सौंपा गया। जहां पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0 स0- 222/2024 दिनांक- 07.06.24 अंतर्गत धारा- 370 भा0 द0 वि0 दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।