जिले

Chandauli news : फसल अवशेष को लेकर प्रशासन सख्त, बिना रीपर व अटैचमेंट के नहीं चलेंगे कंबाइन हार्वेस्टर

Chandauli news : धान की कटाई के पश्चात् फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर शासन गंभीर एवं सख्त है. जिसकी रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं. जिसका कड़ाई से पालन कराने को लेकर योजना बनाई जा रही है

एडीएम अभय पांडेय ने बताया कि जिले में फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक अथवा मल्चर, सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, बेलर का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है. 

एडीएम ने चेताया कि यदि कोई भी कम्बाईन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा टेक अथवा बेलर के बिना चलते हुए पायी जाती है तो उसे तत्काल सीज कर दिया जाएगा तथा कम्बाइन स्वामी के व्यय पर ही सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाने के उपरान्त ही छोड़ा जायेगा। 

उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को आदेशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर अपने तहसील के उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय व जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ पत्र (मय फोटोग्राफ) प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि कम्बाईन हार्वेस्टर में शासन की मंशा के अनुसार आपेक्षित अटैचमेन्ट लगवा लिया है. 

अटैचमेट के बगैर फसलों की कटाई नही किया जायेगा. यदि हार्वेस्टर स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में आपेक्षित अटैचमेन्ट के बगैर ही कम्बाईन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई करते हुए पाए जाने पर कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा.

उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सचिवों को उनके कार्यक्षेत्र में फसल कटाई सत्र तक क्रियाशी कम्बाइन हार्वेस्टर की गतिविधियों पर निगरानी रखें. इसके साथ ही समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रसार कार्मिको के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित प्राविधानों एवं संस्तुतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करायें.

सभी क्षेत्रीय कार्मिकों को इस आशय से लिखित ड्यूटी लगा दी जाये कि वे अपने कार्यक्षेत्र में क्रियाशील कम्बाईन हार्वेस्टर पर फसल कटाई सत्र के दौरान नजर रखते हुए अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करायें. जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि परिवहन विभाग से कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन के स्वामियों की सूची तहसीलदार उपलब्ध कराएं.प्रत्येक तहसील में कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों की बैठक अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Call Now Button
× How can I help you?