समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों का भंडारण, वितरण एवं विक्रय न करें |
चन्दौली
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अधिसूचना दिनांक 18.11.2023 के अनुसार कतिपय खाद्य उत्पादों यथा डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट आयल, नमकीन, रेडी टू ईट सेवरीज व खाद्य तेल आदि के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है | खाद्य पदार्थो के सम्बन्ध में वर्ष 2006 में 8 खाद्य विधियों को निरसित करते हुए समेकित खाद्य विधि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रतिपादित हुयी जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के लिए शीर्षस्थ संस्था भारतीय खाद्य सरंक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्था एवं शक्तियों के अंतर्गत खाद्य पदार्थो के मानको का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है | उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत प्रतिपादित विनियम धारा 89 के अन्तर्गत अन्य सभी खाद्य विधियों पर अधिमानी प्रभाव धारित करते है | खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता विनिश्चित किये जाने का अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 29 में दिए गये प्राधिकारियों /संस्थाओं में ही है | जो अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही सम्बन्धित मानक की जांच करते है | इस प्रकार खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणन, एक सामानांतर व्यवस्था, जो खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता के विषय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है एवं उक्त अधिनियम की मूल मंशा के सर्वथा विरुद्ध है तथा उक्त अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है | उक्त स्थिति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(A)(i) में मिथ्याछाप की परिभाषा से आच्छादित होती है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है |
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30 (2)(d) के अनुपालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 302)(a) में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है |
उक्त क्रम में जनपद चन्दौली में कार्यरत समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों का भंडारण, वितरण एवं विक्रय न करें | किसी भी खाद्य प्रतिष्ठानों में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ के पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी | इसके सम्बन्ध में समस्त विभागीय अधिकारीयों को अवगत करा दिया गया है कि अपने आवंटित क्षेत्र / तहसील में खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों का सघनता से निरीक्षण करें, साथ ही विभागीय टीम का गठन कर दिनांक 21.11.2023 मगंलवार से हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थो के निरीक्षण/जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा |