चन्दौली
जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निर्धारित मतदान दिवस 17 नवंबर 2023 (शुक्रवार) को मध्य प्रदेश के मतदाता जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों औद्योगिक उपकरण या कारोबार/ व्यवसाय में कामगार के रूप में नियोजित/कार्यरत हैं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानों के अनुसार अविरल प्रकिया वाले कारखाने में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें, तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखाने में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश रहेगा एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा।
उक्त के क्रम में कारखानों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद चंदौली में स्थापित कारखानों में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मकार जो मध्य प्रदेश के मतदाता हैं को मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 (शुक्रवार) को मतदान देने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा।