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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को मृत्यु/दिव्यागत होने पर मिलेगी 2 लाख तक अनुग्रह राशि

चंदौली

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारो की दुर्घटना वश मृत्यु होने पर एव दुघर्टना वश दिव्यागता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में अनुग्रह राशि एवं (ex-gratia)
माडूल प्रक्रिया के बारे में श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्दौली द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को मृत्यु/दिव्यागत होने पर 2 लाख तक अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी, यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यागता की दशा में ई-श्रम पोर्टल पर 31.03.2022 तक पंजीयन के पश्चात उक्त अवधि मे या उससे पहले दुर्घटना हुई हो के सम्बन्ध में दावा (क्लेम) करने के लिए पात्र होगे। मृत्यु की दशा में दावेदार का आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की कापी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं दिव्यांगता की दशा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र दावेदार का आधार नं0 यूएनए कार्ड एवं अन्य अभिलेख आवश्यक है।

बैठक के समाप्ति पर जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ एवं खरीद एजेंसियों के साथ जनपद में धान की खरीद सुचारू रूप से होती रहे इस बाबत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित क्रय एजेंसी समय से खरीद सुनिश्चित करते हुए टाइम लाइन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करते रहें।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुख्य चिकित्साधिकारी एवं श्रम विभाग के अधिकारी एवं समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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