ई-श्रम : असंगठित कामगारों की दुर्घटना में मौत व दिव्यांगता पर मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, जानिए कैसे….
Chandauli news : ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्घटना वश मृत्यु होने व दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।
इसमे अनुग्रह राशि व माडल प्रक्रिया के बारे में श्रम प्रवर्तन अधिकारी की ओर से विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को मृत्यु/दिव्यागत होने पर दो लाख तक अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक पंजीयन के पश्चात उक्त अवधि में या उससे पहले दुर्घटना हुई हो के संबंध में दावा (क्लेम) करने के लिए पात्र होंगे।
बता दें कि मृत्यु की दशा में दावेदार का आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआइआर की कापी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व दिव्यांगता की दशा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र दावेदार का आधार नंबर यूएनए कार्ड व अन्य अभिलेख आवश्यक है.